मंडला के निवास में नाबालिक लड़की से बलात्कार के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। दो वर्ष पूर्व निवास थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में नाबालिग से बलात्कार की घटना हुई थी मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उईके ने बताया कि 13 6 2022 को रात्रि लगभग तीन से चार बजे के बीच हीरापुर गांव में शादी से घर लौट रही नाबालिक लड़की को पीछे से पकड़ कर आरोपी लखन कुलस्ते पिता विसन सिंह उम्र 29 वर्ष ग्राम हीरापुर ने नाबालिग का मुंह दबाकर खेत में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया नाबालिग जोर जोर से चिल्लाती रही मगर शादी वाले घर में डीजे साउण्ड बजने के कारण किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी
किसी तरह से आरोपी से छूटकर वह घर पहुंची और घटना के संबंध में अपने पिता को बताया घटना की रिपोर्ट निवास थाना में करने पर पुलिस ने 363/366,376,506भादविं में धारा 3,4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। विचरण के बाद आए साक्ष्यों के आधार पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई है।
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