मंडला के निवास में अपर सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा का फैसला आज सुनाया है पूरा मामला टिकरिया थाना क्षेत्र का है यहां पर लगभग दो वर्ष पहले आरोपी छोटे लाल रुगदिया ने नाबालिग को उसके घर में घुसकर पहले बरक्षी दिखाकर जान से मारने की धमकी दिया और उसके बाद बलात्कार किया उक्त मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय ने आज सजा सुनाई है
अपर सत्र न्यायालय का फैसला
जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने बताया कि मामला 30 अप्रेल 2021 का है रात को नौ बजे के आसपास नाबालिग लड़की को घर में अकेले पा कर आरोपी घर में घुस गया। पहले तो आरोपी ने नाबालिग से उसकी बेटियों के फोन आने पर बात न कराने को लेकर बात किया उसके बाद आरोपी ने अपने साथ लेकर गए लोहे की बरछी दिखाकर धमकी दिया कि अगर रोया या चिल्लाया तो जान से खत्म कर दूंगा। और नाबालिग के साथ मुंह काला कर लिया उक्त मामले में नाबालिग ने टिकरिया थाना में रपट दर्ज कराई पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चालान न्यायालय में पेश कर दिया आज सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को दस साल की सजा और अर्थ दण्ड से दण्डित किया है
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