हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मंडला जिले के निवास अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मामला बीजाडांडी थाना क्षेत्र के जमुनिया का है यहां पर भतीजे ने ही अपने ताऊ की हत्या कर दिया था मीडिया प्रभारी अभियोजन व्दारा दिए जानकारी के अनुसार थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पत्नी बोनसाई ने कराई थी कि 21/4/19 को रात आठ बजे के करीब मृतक झूमक लाल आरोपी दिनेश कुमार को गाली दे रहा था

तब दिनेश कुमार अपने कंधे में लोहे की सब्बल रखकर इसके घर के आंगन में आया उस वक्त उसका पति आंगन में रखे तखत पर लेटा था तब दिनेश कुमार इसके पति का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ ले गया पीछे पीछे पत्नी भी गई जिसके बाद दिनेश कुमार ने लाल सिंह के घर के आंगन में बिछी खटिया में इसके पति ( मृतक)को बैठा दिया और हाथ में रख लोगे कि सब्बल से इसके पति के सिर के बाई तरफ कान के ऊपर दे मारा जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा बाएं पैर में घुटने के ऊपर भी इस संब्बल से मारा साथ ही प्रर्थिया को भी जान से मारने की धमकी दी तब तक उसकी मौत हो गई।

रिपोर्ट के बाद बीजाडांडी पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में चालान पेश किया मामले का विचरण कर आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिया ने आज आरोपी दिनेश कुमार उम्र 35 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा और 7000 का अर्थ दण्ड लगाया है

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