पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायालय व्दितीय ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मामला मंडला जिले के निवास का है यहां के आमाडोंगरी के बर्मन मुहल्ला में 24/8/2017 को एक व्यक्ति का शव उसके घर पर पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी मृतक की पहचान धरमसिंह के रूप में हुई थी पड़ोसी महिला ने पुलिस को बताया था कि वह मृतक के घर पर सुबह गई थी घर के बाहर से आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी दरवाजे हल्के खुले हुए थे तब अंदर गई और देखा कि मृतक बिस्तर पर लेटा हुआ है उसे लगा कि अभी तक सो कर नहीं उठा होगा वह लौट गई कुछ देर बाद फिर जब उसी घर में वापिस गई तो देखा कि घर में तो उसकी पत्नी सेवकुमारी नहीं है और धरमसिंह मृत पड़ा है। मृतक के गले पर रस्सी के निशान मौजूद थे जिसके बाद पुलिस ने मृग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जांच में यह भी आया कि सेवकुमारी की जिससे शादीकी थी उसे छोड़कर धरमसिंह के साथ वर्षों से पत्नी की तरह रह रही थी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी तीजा उपवास थी मृतक शराब का आदी था शराब के नशे में आरोपी पत्नी से नाक में पहनी सोने की लोग की मांग की जब आरोपी ने मना किया तो मृतक ने उसके साथ मारपीट की और सो गया गुस्से में आरोपी पत्नी ने सोए पति के गले में रस्सी से हत्या कर रस्सी को अपने भाई के खेत में छिपाकर फरार हो गई पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी पत्नी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है एवं अर्थदंड भी लगाया है

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