नाबालिक लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में डिंडोरी में स्थित विशेष न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है पूरा मामला शहपुरा थाना क्षेत्र का है यंहा पर चार जनवरी 2021 को नाबालिग लड़कीको भरव्दारा के नदी पुल के पास से आरोपी जयसिंह परस्ते पिता मारकुश उम्र चालीस वर्ष अपहरण कर अपने घर ले गया था घर ले जाकर नाबालिग लड़की से बार बार बलात्कार किया उक्त मामले में शहपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ 363,366ए,342,376(2)एन, 376(3),506भादवि की धारा 5एल ,6 लैंगिक अपराध के तहत मामला दर्ज कर विवेचना कर चालान पेश किया गया
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी जयसिंह परस्ते पिता मारकुश उम्र 40 वर्ष निवासी भरद्वारा चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 343 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास एवं 100/- रूपये के अर्थदण्ड धारा, धारा 376(3) भादवि/धारा 3/4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 03 माह, 15 दिन, 06 माह, 06 माह एवं 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से श्री अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।
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