अपर सत्र न्यायालय ने दासता पत्नी के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला मंडला जिले के निवास थाना क्षेत्र का है यंहा के पिपरिया गांव में फरवरी 2020 में अपनी दासता पत्नी से आरोपी ने जमकर मारपीट की थी गंभीर चोट के कारण पीड़ित की मौत हो गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उईके ने बताया कि 28/2/2020 को निवास पुलिस को प्रार्थी लम्मू उर्फ करिया ने सूचना दी कि उसकी बड़ी बहन चिरोजा बाई के पति की करीब दो माह पूर्व मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसकी बहन चिरौंजा बाई ने गांव के ही सुरेंद्र झरिया को आपसी सहमति से पति बना लिया था और उसके साथ रहने लगी थी दिनांक 27-2-20 को करीब 6:00 बजे प्रार्थी करिया के घर आई थी करीब 7:00 बजे आरोपी आया था
तब दोनों के बीच विवाद होने लगा तेज आवाज को सुनकर घर से बाहर निकालकर देखा तो चिरौंजा बाई घर जाने को तैयार नहीं थी और आरोपी सुरेंद्र उसे जबरन घर ले जा रहा था। विवाद बढ़ता देखकर मृतिका के भाई ने कहा कि अपने घर जाकर बात करो जिस पर सुरेंद्र घसीटते हुए चिरंजों को अपने घर ले गया सुबह मालूम हुआ की रात में सुरेंद्र चिरौजाबाई से मारपीट किया है जिसके कारण उसकी मौत हो गई
उसके घर जाकर देखा तो उसकी बहन चिरौंजा बाई खाट पर मृत अवस्था में पड़ी थी उसके पेट और चेहरे, गले में सूजन थी तथा शरीर नीला पड़ गया था सुरेंद्र की 13 वर्षी लड़की संजना ने भी बताया कि कल रात पापा चिरौंजा भाई के साथ मारपीट किए हैं प्रार्थी की सूचना पर निवास पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए धारा 302 भादंवि के तहत मामला पंजीकृत किया विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय में आए साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने आरोपी सुरेंद्र झरिया को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं ₹5000 अर्थ दंड से दंडित किया है।
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