नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की सजा

मंडला जिले के निवास अपर सत्र न्यायालय ने आज नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है एवं अलग अलग धाराओं में कुल छः हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है आरोपी ने घटना को दो वर्ष पूर्व नाबालिग के घर में घुस कर अंजाम दिया था।

जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने बताया कि पूरा मामला बीजाडांडी थाना क्षेत्र का है जनवरी 2021 में आरोपी रेख लाल मरावी उम्र 40 वर्ष निवासी चौकीमाल ने अपने पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिक को रात्रि करीब 1:00 से 1:30 के बीच निर्माणाधीन घर में ज़हां दरवाजा नही लगा था वहां पहुंच कर लगे हुए परदे को हटाकर घर में घुसा और बिस्तर में सो रही नाबालिग को कंबल में हाथ डालकर बुरी नियत से पैर पकड़ कर गलत हरकत करने लगा नाबालिक के चिल्लाने से उसकी मां जाग उठी जिससे के बाद आरोपी वहां से भाग गया नाबालिक आरोपी को गांव के रिश्ते से बड़े पापा बोलती थी

नाबालिक के परिवार ने नाबालिग को ले जाकर दूसरे दिन थाना में रपट दर्ज कराई जिसके जांच के उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया न्यायालय में हाय साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को धारा 354 भारतीय दंड विधान मैं 3 वर्ष धारा 458 भारतीय दंड विधान में 5 वर्ष एवं धारा 77 धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सभी धाराओं में दो ₹2000 कुल ₹6000 का अर्थदंड से दंडित किया है

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