नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए शुष्क दिवस घोषित

जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा ने नगरीय निकायों में होने वाले उपचुनाव 2024 हेतु शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक संबंधित नगरीय क्षेत्रों में और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में और नगर से निकलने वाले मार्गों से बाहर 3 किलोमीटर की दूरी तक में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने एवं मतगणना हेतु नियत तिथि में मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

निवास नगरीय निकाय में है उपचुनाव

नगर परिषद निवास के 9 दिसंबर को मतदान और 12 दिसंबर 2024 को मतगणना होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 7 दिसंबर की शाम 5 बजे से 9 दिसंबर 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा 12 दिसंबर के संपूर्ण दिवस मदिरा दुकानें बंद रहेंगे। घोषित शुष्क दिवसों में आदेशित कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई भी होटल, रेस्टोरेंट में मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जो भी हो, मदिरा बेचने परोसने की अनुमति नहीं होगी।

शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर शक्ति से अंकुश रहेगी। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण कब्जा, विक्रय इत्यादि पर शक्ति से रोक लगाने और उन्हे जप्त करने की कार्यवाही करने का आदेश आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को दिया है। Read more

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