हलव्दानी में चार हजार मकान टूटने का खतरा बढ रहा है दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट में रेलवे और हलव्दानी के लोगों के जमीन का मामला चल रहा था सालो मामला चलने के बाद अब फैसला आ गया है जिसमें कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया है हाईकोर्ट ने जमीन को रेलवे का माना है और बस्ती को अवैध रेलवे ने अखबारों में नोटिस छपवाकर साफ कर दिया है कि एक सप्ताह में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटा लिया जाए नही तो कोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा जिसके बाद से यंहा पर रहने वाले लोग धरना प्रदर्शन कर रहे है इस जगह में जंहा बस्ती उजडने का खतरा बढ गया है तो वही यंहा पर मौजूद स्कूलों को भी टूटने का खतरा है हालाकि 2017 में हाईकोर्ट के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर रोक लगवाई थी , क्या इस बार लोगों की मदद की जाएगी या नहीं यही सवाल बना हुआ है लोग याद दिला रहे हैं कि 2010 में सुदामा सिंह केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने नियम तय किए थे कि अतिक्रमण हटाने के साथ ही उन्हे बसाया भी जाएगा करीब 4000 हजार घरों में रहने वाले परिवारों को कड़ाके ठंड में हटाया जाएगा यह बडा सवाल है फिलहाल लोग अलग अलग तरीके से मदद मांगी रहे है
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