बाघ खाल तस्करी के 28 आरोपीयों को सजा

नर्मदापुरम सीजीएम न्यायालय ने बाघ खाल की तस्करी के 28 आरोपीयों को पांच पांच साल की सजा सुनाई है जबकि एक अंतरराष्ट्रीय खाल तस्कर के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया है पूरा मामला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है यहां पर 13 जुलाई 2017 में आठ से दस संदिग्ध लोगों को नर्मदापुरम वन क्षेत्र में वन विभाग ने पकड़ा था

पूछताछ के बाद वन क्षेत्र में सघन जांच की गई जिसमें दस से ज्यादा लोग मिले जिनके पास बाघ खाल, पेंगुलिन की खोपड़ी सहीत कई वन प्राणीयों के खाल भी बरामद किया गया था जिससे पता चला कि यह अंतरराष्ट्रीय तस्कर का पूरा दल है कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिसमें से एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर तमांग भी शामिल था

जो टायल के दौरान फरार हो गया था जो अभी भी फरार है और इसके खिलाफ भारत सरकार ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया है कुल 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला और आज इन सभी आरोपीयों को माननीय सीजीएम श्रीमति रितु कटारिया ने सजा सुनाई है 21 आरोपीयों को पांच पांच साल की सजा पच्चास पच्चास हजार का जुर्माना जबकि अन्य छः आरोपीयों को पांच पांच साल की सजा और दस दस हजार का अर्थ दंड लगाया है जबकि टायल के दौरान दो आरोपीयों की मौत हो गई थी , चार फरार आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है

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