चाकू से हमला करने वाले को तीन साल की सजा

मंडला जिले के निवास में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय ने चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी अभियोजन व्दारा जानकारी दी गई कि मामला निवास थाना क्षेत्र के पद्दीकोना गांव का था जंहा पर 25/10/17 की रात को आठ बजे के करीब आरोपी शिवसिंह पिता मुरारी सिंह उम्र 25 वर्ष गांव के कुंवर सिंह मरावी जो अपने पड़ोसी के घर से बैठकर अपने घर वापस लौट रहा था

रास्ते में उसे आरोपी सेवाराम मिला जो फरियादी का हाथ पकड़ कर घूमने चलने का आग्रह किया जिसके साथ घूमने दोनों घूमने चले गए मंगलसिंह के घर के पास इमली के पेड़ के नीचे दोनो खड़े थे तभी आरोपी शिवसिंह ने चाकू निकाला और पेट के दाहिने तरफ चाकू से वार कर दिया तेज खून निकलने के बाद घायल ने चिल्लाया जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया।

मामले की विवेचना के उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचरण के दौरान न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने आरोपी को धारा 324 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का अर्थ दण्ड लगाया है।

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