अपर सत्र न्यायालय ने चाची के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मामला मंडला जिले के बीजाडांडी क्षेत्र का है यहां पर मामूली विवाद के बाद आरोपी ने जलती हुई चिमनी मृतिका के ऊपर फेंका था गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उइके ने बताया कि बीजाडांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव चौरई जमठार में शराब के नशे में धुत्त आरोपी राजा नरेती उम्र 40 वर्ष 11/09/2016 शाम को सात बजे के आसपास अपनी चाची दुर्गा बाई के पास जाकर उसके साथ गाली-गलौच करने लगा जिस पर चाची ने समझाया जब आरोपी नहीं माना तो उसे डांटते हुए जाने को कहा जिस पर आरोपी ने धमकी दी की उसे और उसके घर जलाने को जला देगा
उसके बाद आरोपी ने जलती हुई चिमनी लाकर अपनी चाची के ऊपर डाल दिया। लोगों ने आग बुझाई और डायल 100 बुलाया मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से जली दुर्गा बाई को बीजाडांडी अस्पताल पहुंचाया जहां पर बयान लेने के बाद जबलपुर रिफर कर दिया गया 20/09/2016 को इलाज के दौरान दुर्गा बाई की मौत हो गई मामले की विवेचना के बाद चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया विचारण के दौरान न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने आरोपी को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास और पांच हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई है
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