आजीवन कारावास

दो लोगों को पाया हत्या का दोषी एडीजे कोर्ट का फैसला

मंडला / निवास हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने दो व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि तीसरे आरोपी की टायल के दोरान ही मौत हो गई थी मामला बीजाडांडी थाना क्षेत्र का है ज़हां पर वर्ष 2016 में आरोपीयों ने मृतक घनश्याम को जमीन पर पटक लाठियों से हमला किया था जिससे मृतक घनश्याम के सिर पर गंभीर चोट आई थी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने बताया कि मृतक को घायल अवस्था में बीजाडांडी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था वंहा पर इलाज के दौरान मौत हो गई थी बीजाडांडी पुलिस ने आइपीसी की धारा ,294 323,506, 34 के तहत मामला दर्ज किया था जबकि विवेचना के बाद 302, 307 की धारा बढ़ा कर लगाई गई थी आज एडीजे मनोज कुमार लड़िया ने दो आरोपीयों को 302, की धारा में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और पांच पांच हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है

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