बलात्कार के मामले में बीस वर्ष की सजा

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को निवास अपर सत्र न्यायालय ने बीस वर्ष की सजा सुनाई है एवं बारह हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया है आरोपी चौदह वर्ष की नाबालिग को बहला फुसलाकर कर ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।

जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने बताया कि पूरा मामला मंडला के टिकरिया थाना क्षेत्र का है नाबालिग लड़की के पिता ने 5/10/18 को टिकरिया थाना में सूचना दी थी कि सुबह उसकी बेटी शौच के लिए गई थी और वह लौट कर घर नहीं आई है आसपास के घरों और रिश्तेदारों में जानकारी ली गई लेकिन वहां भी नहीं मिली है पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ कर जांच शुरू कि और पांच माह बाद 13/3/19 को नाबालिग लड़की और आरोपी फूलचंद भारतीया को दस्तयाब किया उक्त मामले में जांच पूर्ण कर अपर सत्र न्यायालय में चालान पेश किया गया। विचरण के दौरान आए साक्ष्यों के आधार पर आज अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को दोषी पाते हुए बीस वर्ष की सजा सुनाई है

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