गैर इरादतन हत्या मामले में दस वर्ष की सजा

अपर सत्र न्यायालय निवास ने गैर इरादतन मामले में एक आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्जवला उइके ने बताया कि वर्ष 2017 में साल्हे पानी में दिपावली के दूसरे दिन मृतक अजय अपने दादा गेंदालाल के साथ पारंपरिक कार्यक्रम गाय खिलाना देखकर लौट रहा था तभी रास्ते में आरोपी चंदू उर्फ भानसिंह पिता हनवंत सिंह उमृ तीस वर्ष मिला और अजय से गाली गलौज करते हुए लड़ने लगा अजय के दादा बीच बचाव करने लगे तभी आरोपी ने उसके पास मौजूद लाठी से अजय के सिर पर लाठी मारी सिर में चोट आने से निकलते खून और दादा के बीच बचाव के बाद आरोपी घटना स्थल से भाग गया रात होने के कारण दादा गेंदलाल अजय को अस्पताल न ले जाकर घर ले गए दूसरे दिन अजय ने मनेरी चौकी में मामला दर्ज कराया और घर चला गया रात में सिर में तेज दर्द के बाद उसकी मौत हो गई जिसकी सूचना मनेरी चौकी में दी गई पुलिस व्दारा मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना शुरू की विवेचना में लाठी खून आलूदा और मिट्टी आदि तथ्य को एकत्रित कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था न्यायालय में आय साक्ष्य के आधार पर आज अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को धारा 304 भाग गैर इरादतन हत्या मामले में दस वर्ष की सजा और दो हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है

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